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Narmdapuram News: पिपरिया नपा अध्यक्ष के पति नवनीत नागपाल सहित नौ आरोपितों को सात साल की सजा, गेहूं खरीदी घोटाले का मामला

नर्मदापुरम में गेहूं खरीदी घोटाले के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दस आरोपितों को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By Neeraj Pandey

Publish Date:

Fri, 10 May 2024 07: 49: 20 PM (IST)

Updated Date:

Fri, 10 May 2024 07: 49: 20 PM (IST)

Narmdapuram News: पिपरिया नपा अध्यक्ष के पति नवनीत नागपाल सहित नौ आरोपितों को सात साल की सजा,  गेहूं खरीदी घोटाले का मामला

पिपरिया नपा अध्यक्ष के पति नवनीत नागपाल सहित नौ आरोपितों को सात वर्ष का कारावास

HighLights

  1. पिपरिया नपा अध्यक्ष के पति नवनीत नागपाल सहित नौ आरोपितों को सात वर्ष का कारावास
  2. मार्केटिंग सोसाइटी के 10 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला
  3. वर्ष 2013 की समिति के सदस्यों ने की थी गड़बड़ी

नवदुनिया न्यूज, पिपरिया, (नर्मदापुरम)। मार्केटिंग सोसाइटी में वर्ष 2013 में हुये गेहूं खरीदी घोटाले के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दस आरोपितों को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त सेसन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा फैसला सुनाया गया। मामले में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति व भजपा नेता नवनीत नागपाल सहित शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे सहित अन्य आठ आरोपित थे।

लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद सभी अभियुक्तों को 7वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अभियुक्तग राजेंद्र कुमार दुबे शाखा प्रबंधक, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, सतीश कुमार जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुरविया, जगदीश कुमार अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी एवं जानकी पटैल पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 409 के अंतर्गत यह आरोपित मनाया गया है।

यह है मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार विपणन सरकारी समिति मार्यादित पिपरिया के समिति संचालक होते हुए समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के उपार्जित गेहूँ के संबंध में लोकसेवक के रूप में थे । समिति द्वारा वर्ष 2013 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये गये । 104034.19 क्विंटल गेहूं में से उपार्जित मात्रा के अनुपात में 1416.19 क्विंटल गेहूं निगम को कम परिदत्त किया गया। 1628.86 क्विंटल गेहूं अमानक स्तर का उपार्जित किया तथा परिवहन के दौरान 185.02 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई। इस प्रकार अभियुक्तगण ने कर्तव्यहीनता से गेहूं स्कंध में कमी, सूखत, परिवहन में कमी, अमानक स्तर के गेहूं की खरीदी पर हुई क्षति पर निगम को 1416.19 क्विंटल गेहूं की राशि 2124285 का नुकसान हुआ। 1628.86 क्विंटल गेहूं की राशि 2093528 एवं 185.02 क्विंटल गेहूं की 2077530 की क्षति हुई।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि राजेंद्र दुबे, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, शिवनारायण जायसवाल, हेमराज सिंह, राघव सिंह, जगदीश अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी, जानकी पटैल धारा 409 में दोषी पाते हुये सात वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। आरोपितों द्वारा राशि जमा न किये जाने पर अलग भुगताया जाएगा। सात आरोपितों को पिपरिया उप जेल ले जाया गया जबकि तीन महिला आरोपितों को नर्मदापुरम महिला जेल भेजा गया है।

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    नीरज डिजिटल पत्रकारिता के मजबूत सिपाही हैं एक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट तौर पर कार्य करने में पारंगत हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और