Diwali 2023 : जबलपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हो गई है खास दीवाली, पढ़ें पूरी खबर
Diwali 2023 : मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत व्यवस्था दी है।
Publish Date:
Sun, 12 Nov 2023 01: 43 PM (IST)
Updated Date:
Sun, 12 Nov 2023 01: 57 PM (IST)
HighLights
- वित्तीय लाभ को लेकर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ
- याचिकाकर्ताओं ने 30 जून को ही सेवा पूरी कर ली थी।
Diwali 2023 : नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था दी है।
याचिकाकर्ताओं ने 30 जून को ही सेवा पूरी कर ली थी
जबलपुर निवासी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से सेवानिवृत्त शिव कुमार शाक्य, जगजीवन लाल कपिल, नरेश पटैल, राम सजीवन रजक, सतीश गर्ग और कटनी के ओंकार प्रसाद दुबे की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि छठवें वेतन पुनर्निरीक्षण के नियमानुसार एक जुलाई को सेवा में रहने पर वार्षिक वेतनवृद्धि देय होती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने 30 जून को ही सेवा पूरी कर ली थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त, 2023 को फैसला देते हुए कहा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश के तहत याचिकाकर्ताओं को लाभ देने के निर्देश दिए।