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Jabalpur News : प्रशासन के नाम दर्ज होगी टेलीग्राफ फैक्ट्री की भूमि

Jabalpur News : हिनौतिया, सुभाष नगर एवं सुनारवाड़ी में स्थित है 26 एकड़ जमीन। आदेश होते ही प्रशासन ने न्यायालय में केविएट भी दायर कर दी, ताकि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न हो।

Publish Date:

Fri, 13 Oct 2023 11: 59 AM (IST)

Updated Date:

Fri, 13 Oct 2023 12: 00 PM (IST)

Jabalpur News : प्रशासन के नाम दर्ज होगी टेलीग्राफ फैक्ट्री की भूमि

खाली पड़ी भूमि प्रशासन अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। इस मामले को कालांतर में नईदुनिया ने प्रमुखता से उठाया था।

HighLights

  1. न्यायालय में टेलीग्राफ फैक्ट्री का मामला विचाराधीन।
  2. यह जमीन 80 साल पहले 1943 में फैक्ट्री प्रशासन को दी गई थी।
  3. जिला प्रशासन की तरफ से कुल 70 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी

Jabalpur News : नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। टेलीग्राफ फैक्ट्री की रानीताल स्थित करीब 26 एकड़ जमीन को जिला प्रशासन के नाम दर्ज करने के आदेश कर दिए गए। ये आदेश अपर कलेक्टर मिशा सिंह की न्यायालय से हुए। आदेश होते ही प्रशासन ने न्यायालय में केविएट भी दायर कर दी, ताकि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न हो। यह जमीन करीब 80 साल पहले 1943 में फैक्ट्री प्रशासन को दी गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से कुल 70 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें से खाली पड़ी भूमि प्रशासन अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। इस मामले को कालांतर में नईदुनिया ने प्रमुखता से उठाया था।

न्यायालय में टेलीग्राफ फैक्ट्री का मामला विचाराधीन

अपर कलेक्टर मिशा सिंह के न्यायालय में टेलीग्राफ फैक्ट्री का मामला विचाराधीन रहा। इस मामले में अधारताल तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख रहा कि भू-अर्जन के सम्बंध में सम्पूर्ण भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच एवं भुगतान के दस्तावेज उपलब्ब्ध न होने की स्थिति में भूमि शासन को वापस हस्तांतरित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी।

प्रमुख सचिव से प्राप्त निर्देशों को भी आधार बनाया

इस मामले में मध्यप्रदेश शासन के लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव से प्राप्त निर्देशों को भी आधार बनाया गया। इसके बाद पोस्ट एवं टेलीग्राफ, भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम दर्ज हिनौतिया, सुभाष नगर एवं सुनारवाड़ी स्थित भूमि में से 26.5 एकड़ अनुपयोगी भूमि भारत संचार निगम से मप्र शासन के नामपर दर्ज करने की कार्रवाई प्रारम्म्भ की गई। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से दर्ज है। इन भूखंडों में आवासीय भवन एवं रिक्त मैदान हैं।

जांच में सामने आया

इसके बाद दस्तावेजों की जांच कराई गई जिसमें यह पता चला कि पीएंडटी को भूमि आंवटन का आदेश नोटिफिकेशन 27 फरवरी 1943 के अनुसार पारित हुआ था, किन्तु मुआवजा राशि भुगतान के कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। इससे यह साबित हुआ कि पीएंडटी भूमि पर बिना अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण हुए काबिज है। इसके अलावा भूमि का आवंटन फैक्ट्री के लिए था लेकिन भूमि अनुपयोगी रूप से रिक्त पड़ी है।

लोक परिसंपत्ति विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निर्देश पर टेलीकाम फैक्ट्री की जमीन वापिस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। भूमि का आंवटन जिस उद्देश्य से किया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा इसलिए एसडीएम अधारताल को यह भूमि पर शासन के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया।

-मिशा सिंह, अपर कलेक्टर