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Sagar News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने दिए आदेश

Sagar News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने दिए आदेश

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता की मां ने दिनांक 27.3.2023 को थाना में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह और उसके पति रोज सुबह काम के लिए चले जाते हैं।

By Paras Pandey

Publish Date:

Sat, 20 Apr 2024 11: 14 PM (IST)

Updated Date:

Sat, 20 Apr 2024 11: 47 PM (IST)

Sagar News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने दिए आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि,सागर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित पवन अहिरवार को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत ने

पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता की मां ने दिनांक 27.3.2023 को थाना में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह और उसके पति रोज सुबह काम के लिए चले जाते हैं।

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कल सुबह उसने देखा कि आरोपित पवन अहिरवार उसके घर पर बार-बार देख रहा था फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आरोपित पवन उसकी लड़की/पीड़िता से कुछ बात कर रहा था तो उसने बालिका से पूछा तो बालिका ने बताया कि कुछ दिनों से पैसों का लालच देकर आरोपित पवन उसके साथ गलत काम करता है।

पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर थाना में धारा 376 (ए) (बी),376 (2) (एन), 376 (ग) भा.दं.सं. एव धारा 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपित के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। यहां अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया।